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नई दिल्ली, 06 जुलाई । भ्रामक दावों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण(एफएसएसएआई) ने सोमवार को हेरिटेज फ्रेस पनीर सहित कई खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस जारी कर सात दिनों में जवाब मांगा है। इनमें हेरिटेज फ्रेश पनीर के साथ ला कासा वीगन हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड, सिपजर न्यूट्रास्यूटिकल जूस कैप्सूल शामिल है। एफएसएसएआई ने इस सभी उत्पादों में भ्रामक दावों के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर कहा कि अगर नियमों की अनदेखी की गई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में कहा गया “हेरिटेज फ्रेश पनीर” प्रोडक्ट पर “फ्रेश पनीर” (ताज़ा पनीर) का भ्रामक दावा किया गया। “फ्रेश”(ताज़ा) शब्द के इस्तेमाल के लिए शेड्यूल पांच में बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए “फ्रेश” शब्द का इस्तेमाल ग्राहकों को गुमराह कर सकता है, इसे भ्रामक माना जाता है। इसके साथ हेल्दी” शब्द के इस्तेमाल प्रोडक्ट को सेहत के लिए बेहतर बताता है, जिससे यह दावा भ्रामक हो जाता है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दे कि नियमों के तहत उस पर कार्रवाई क्यों न की जाए।

इसी के साथ “सिपज़र न्यूट्रास्यूटिकल्स जूस कैप्सूल” प्रोडक्ट पर किए गए भ्रामक दावों – जैसे “एफएसएसएआई से मंज़ूर”, “इम्यून सिस्टम को मज़बूत करें”, “शरीर से टॉक्सिन्स निकालें” और “ऑर्गेनिक सब्ज़ियों से बना” – के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। यह दावा भ्रामक और धोखा देने वाला है। इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया गया है। पैक के सामने टमाटर, खीरा, ब्रोकली, पत्तागोभी और धनिया की तस्वीरें दिखाई गई हैं, जबकि ये चीज़ें प्रोडक्ट की सामग्री के तौर पर नहीं बताई गई हैं। प्रोडक्ट के लेबल पर विटामिन सी और विटामिन ई होने की बात कही गई है, जबकि इसमें विटामिन सी की मात्रा सिर्फ़ 0.1 प्रतिशत है। कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दे।

By editor

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