सोनिया-राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में सुनवाई अब 21 और 22 मई को

नई दिल्ली, 08 मई (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत दूसरे आरोपितों के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 21 और 22 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले के सह आरोपित सैम पित्रोदा को आज ही ई-मेल किया गया है। उसके बाद कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई 21 और 22 मई को करने का आदेश दिया। इस मामले के शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश वकील ने चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराये जाने की मांग की, तब कोर्ट ने कहा कि इस पर ईडी का पक्ष जानने के बाद ही कोई आदेश जारी करेंगे। 2 मई को कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपितों को नोटिस जारी किया था। ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी। ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपित बनाया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है। ईडी की ओर से पेश वकील एनके माटा ने कहा था कि इस मामले में 2019 में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403, 406 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

मामले में शिकायतकर्ता सुब्रह्ण्यम स्वामी का आरोप है कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 1600 करोड़ रुपये की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को एजेएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्वामी का कहना है कि हेराल्ड हाउस को केंद्र सरकार ने समाचार पत्र चलाने के लिए जमीन दी थी, इस लिहाज से उसे व्यावसायिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ, गांधी परिवार ने दलील दी थी कि उन्हें बेवजह प्रताड़ित करने के मकसद से अदालत के समक्ष याचिका लगाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

—————

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights