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नई दिल्ली, 04 जुलाई । कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपितों उमर खालिद और शरजील इमाम की नई जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने कहा कि वो उच्चतम न्यायालय के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट में भी सुनवाई योग्य नहीं हैं।

सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से पेश वकील त्रिदिप पेस ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अंद्राबी के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज करने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का वह आदेश जिसमें गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने की स्थिति में एक साल के बाद जमानत याचिका दायर करने को कहा था, अब लागू नहीं होता। सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि एक साल तक जमानत याचिका दाखिल नहीं करने के मामले पर भी उच्चतम न्यायालय की बड़ी बेंच विचार करने वाली है। उन्होंने कहा कि दूसरे सह-आरोपितों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि जब तक बड़ी बेंच की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता तब तक उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रभावी है। अगर उन्हें कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वे उच्चतम न्यायालय जाएं। जब उच्चतम न्यायालय का आदेश प्रभावी है तो ट्रायल कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट ने 13 जून को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद दायर की है जिसमें दोनों की जमानत याचिकाओं के खारिज करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सवाल खड़े किए गए। उमर खालिद और शरजील इमाम ने जमानत याचिका में कहा है कि उच्चतम न्यायालय के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के छह महीने बीतने के बावजूद ट्रायल में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यहां तक कि आरोप तय करने पर अभी दलीलें भी पूरी नहीं हुई हैं।

पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पांच जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने जिन पांच आरोपितों जमानत दी थी उनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहम और मोहम्मद सलीम खान शामिल हैं। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने 22 मई को आरोपितों खालिद सैफी और तसलीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी। इस मामले के चार आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपितों को पहले जमानत मिल चुकी है उनमें सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।

इस मामले में 18 आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले में जिन लोगों को आरोपित बनाया गया है उनमें सफूरा जरगर, ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा, शफा उर रहमान, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, शरजील इमाम, फैजान खान, नताशा नरवाल और देवांगन कलीता शामिल हैं।

By editor

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