आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आज यानि मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सरकारी बंगला खाली करने के फैसले को रद्द कर दिया है।

ऐसे में अब राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनुप जे. भंभानी ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत द्वारा पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए उनके आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा की याचिका पर अपना आदेश बीते गुरूवार को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को रद्द करने के एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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