मौजूदा जनपद शामली के कैराना में हुए चर्चित अनीस हत्याकांड में कोर्ट ने सात आरोपितों को दोषी ठहराया है। सजा के प्रश्न पर कोर्ट में आज बहस होगी। हत्याकांड का कारण दो परिवारों में पुरानी रंजिश रही थी। अभियोजन के अनुसार 14 वर्ष पहले थाना कैराना क्षेत्र में बस से उतारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गांव गंदराऊ थाना कैराना जनपद शामली निवासी साजिद अली ने 8 आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराया था।

बताया था कि उसका भाई अनीस पुत्र वाजिद अली कंडेला की एक फैक्ट्री में नौकरी करता था। बताया कि 15 अक्टूबर 2009 को अनीस बस मेंं बैठकर शामली की और जा रहा था। बस में जब वह मन्ना माजरा के समीप पहुंचा तो वैन में आए बदमाशों ने बस रुकवाकर अनीस को नीचे उतार लिया।

आरोप था कि गंदराऊ निवासी शाहदीन, इदरीस, इस्लाम, इरफान और जावेद तथा नवाब और फुरकान एवं शाहदीन पुत्र केशदीन अनीस को गाड़ी में डालकर साथ ले गए और कंडेला के जंगल में ले जाकर उसे गोली मार दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने सभी 8 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की थी। सभी आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।

सुनवाई के दौरान शाहदीन पुत्र केशदीन की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-14 में हुई। बताया कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पेश सुबूत और गवाह के आधार पर सातों आरोपितों को दोषी माना। बताया कि सभी दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी।

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