सहारनपुर(मनीष अग्रवाल)। नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम ने अंग्रेजी, देशी शराब, मॉडल शॉप व भांग आदि का व्यवसाय करने वाले सौ से अधिक दुकानदारों को व्यवसायिक लाइसेंस लेने के लिए नोटिस जारी किया है। निगम ने चेतावनी दी है कि यदि उक्त दुकानदारों ने एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस शुल्क जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त नहीं किया तो उनकी दुकान सील कर दी जायेगी।कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि महानगर में अंग्रेजी व देशी शराब, बियर शॉप, मॉडल शॉप, भांग आदि के दुकानदारों के लिए उपविधि 2017 द्वारा लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस प्राप्त किये प्रतिष्ठान/आस्थान/ व्यवसाय चलाना उ.प्र. नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधानों व व्यवसायिक लाइसेंस बाईलाज नियमों के अनुसार गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि गत जुलाई 2024 में उक्त दुकानदारों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उक्त व्यवसाय करने वाले दुकानदारों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बताया कि नगरायुक्त संजय चौहान के निर्देश पर अब दोबारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। यदि उक्त व्यवसायी एक सप्ताह के भीतर अपने व्यवसाय का निर्धारित लाइसेंस शुल्क 15 हजार वार्षिक जमा कराकर लाइसेंस प्राप्त नहीं करते तो उनकी दुकानें सील की जायेंगी। कर अधीक्षक ने बताया कि इसके अलावा बारातघर, ढ़ाबा, रेस्टोरेंट, होटल, बेकरी, कन्फैक्शनरी, मुर्गा,मीट की दुकानों व वाहन धुलाई सेंटर आदि को भी व्यवसायिक शुल्क के लिए नोटिस भेजे गए है। यदि उनके द्वारा भी उनके लाइसेंस के लिए निर्धारित शुल्क जमा कराकर लाइसेंस नहीं लिया जाता तो उनकी दुकानें भी सील करने की कार्रवाई की जायेगी।
अंग्रेजी,देशी,मॉडल शॉप व बियर शॉप वालों को व्यवसायिक लाइसेंस न लेने पर भेजे गए नोटिस
Byमुदगल टाइम्स ब्यूरो
Jan 20, 2025
By मुदगल टाइम्स ब्यूरो
Dainik Mudgal Times
