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चंपावत, 30 मई । जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से टनकपुर क्षेत्र में औषधि नियंत्रण विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त टीम द्वारा मेडिकल प्रतिष्ठानों पर व्यापक जांच अभियान चलाया गया। “सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन” अभियान के तहत हुई कार्रवाई में कुल 6 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावते के निर्देशन में टीम ने मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी व्यवस्था, दवाओं के भंडारण की स्थिति, लाइसेंस अनुपालन तथा खरीद-बिक्री से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच की।

निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट अनुपस्थित मिलने पर गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के दैनिक क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। वहीं दो अन्य प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड संधारण में अनियमितता पाए जाने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए गए।

अभियान के दौरान सभी दवा विक्रेताओं को मानस पोर्टल की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत टोल-फ्री नंबर 1933 के प्रचार-प्रसार को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि दवा कारोबार में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

टीम ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि इस प्रकार की औचक जांच आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी। निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक हर्षिता, अधिकार मित्र अमित कुमार, राधिका अधिकारी और किरन जोशी शामिल रहे।

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