नई दिल्ली, 12 मई । उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के 2021 में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती पेपर लीक मामले में मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपित जगदीश बिश्नोई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
जगदीश बिश्नोई को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 16 जनवरी को जमानत दी थी। बिश्नोई को मिली जमानत का विरोध करते हुए राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि बिश्नोई 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़े संगठित पेपर लीक रैकेट का मास्टरमाइंड था। राजस्थान एटीएस और एसओजी की जांच के मुताबिक आरोपित ने दूसरे सह-आरोपितों और केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल के साथ मिलकर कथित रुप से व्हाट्सऐप के जरिये दस लाख रुपये में पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिया था। बिश्नोई ने उस प्रश्न पत्र को हल करवाया और भारी धनराशि लेकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाया। जिन 25 अभ्यर्थियों को लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे उनका चयन भी हुआ।
सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार ने कहा कि जांच के दौरान आरोपित से एक डायरी बरामद हुई, जिसमें अभ्यर्थियों के धन के लेन-देन का विवरण दर्ज था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि डायरी में लिखावट जगदीश बिश्नोई की ही थी।
