सुप्रीम कोर्ट कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।

इस साल जनवरी में न्यायमूर्तिबेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी फैसला सुनाएगी।

सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढाया जाता रहा।

आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ  शीर्ष अदालत का रुख किया था।

बता दें कि 17 नवंबर, 2022 को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज की थी। 30 मई, 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था।

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