आतिशी और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस मामले में संदीप दीक्षित की याचिका खारिज

नई दिल्ली, 18 फरवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दस करोड़ रुपये की दीवानी मानहानि का केस खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल दीवानी मानहानि के मुकदमे की कोर्ट फीस नहीं जमा की गयी है, इसलिए उनकी याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपये लिए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित भाजपा के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं। याचिका में कहा गया था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो झूठ और बेबुनियाद है।

याचिका में कहा गया था कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। 16 जनवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इसी मामले में संदीप दीक्षित की आपराधिक मानहानि याचिका पर आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी मार्लेना और संजय सिंह को समन जारी किया था।

हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव में संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था। नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित और केजरीवाल दोनों की हार हुई और भाजपा के प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की।

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