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नई दिल्ली, 07 अप्रैल । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की 39.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। इसमें दिल्ली का घर, फरीदाबाद की जमीन और बैंक खाते शामिल हैं।

ईडी ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की 39.45 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें दिल्ली का घर, फरीदाबाद की जमीन और बैंक खाते शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि यह कार्रवाई धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत छात्रों से धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में हुई है। अटैचमेंट में जवाद अहमद सिद्दीकी का जामिया नगर, ओखला, दिल्ली में स्थित रिहायशी मकान; फरीदाबाद के गांव धौज में अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस से लगी कृषि भूमि; और जवाद अहमद सिद्दीकी तथा अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की डीमैट होल्डिंग्स, बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल हैं।

ईडी ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के नियमों के तहत इन संपत्तियों के लेन-देन पर रोक लगाने के लिए एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में अब तक कुल 183.54 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच कर चुकी है।

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