तीन महीने के भीतर बिल पर लेना होगा फैसला, SC ने राज्यपाल के अधिकारों के बाद अब राष्ट्रपति के लिए तय की समय सीमा
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर, उसे भेजे जाने की तिथि से तीन महीने के भीतर निर्णय लेना चाहिए। न्यायमूर्ति जे…









