दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय दल के रूप में आम आदमी पार्टी (AAP) को मान्यता मिलने के बाद उसे अस्थायी पार्टी कार्यालय के लिए दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर जमीन आवंटित करने की मांग पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

आप के वकील ने बताया कि पार्टी को 15 जून तक राऊज एवेन्यू स्थित मौजूदा कार्यालय खाली करना होगा। उन्हें अस्थायी रूप से दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर एक प्लाट आवंटित किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि वे ग्रीष्मावकाश के दौरान संभवत: 5 जून को अपना फैसला देने की कोशिश करेंगे। आप पार्टी ने राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के बाद सेंट्रल दिल्ली में अपने कार्यालय के लिए एक भूखंड या लाइसेंस के आधार पर एक आवास इकाई आवंटित करने की मांग करते हुए पिछले साल दो याचिकाएं दाखिल की थी।

कोर्ट ‘आप’ की भूमि आवंटन से संबंधित याचिका पर 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। वैसे केंद्र के वकील कीर्तिमान सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास डीडीयू मार्ग पर कोई जमीन खाली नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आप पार्टी को साकेत में जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

उसने पहले राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद मध्य दिल्ली में कोई जमीन की मांग नहीं की थी। जबकि वह वर्ष 2023 में ही राष्ट्रीय पार्टी बन गया था।

आप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी तब तक अस्थायी कार्यालय की हकदार है जब तक उसे स्थायी पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन नहीं दी जाती है।

मौजूदा मामले में आप सरकार के एक मंत्री पार्टी के लिए दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर स्थित अपना आवास छोड़ने को तैयार हैं। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए डीडीयू मार्ग पर स्थित यह भूखंड आप को दिया जाता है तो केंद्र सरकार को इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights