दिल्ली की एक अदालत ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने को लेकर दिल्ली पुलिस से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

राऊज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने पुलिस से प्राथमिकी दर्ज हो जाने की जानकारी देने को कहते हुए सुनवाई 18 मार्च के लिए स्थगित कर दी है।

मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल एवं पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बनता है।

उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दाखिल शिकायत मंजूर की जाती है।

मजिस्ट्रेट ने द्वारका दक्षिणी थाने के थानेदार से कहा कि वह प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसकी अनुपालन रिपोर्ट 18 मार्च तक दाखिल करे।

उन्होंने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का यह निर्देश एक व्यक्ति शिव कुमार सक्सेना की शिकायत पर दिया है, जिसने अदालत से कहा था कि केजरीवाल एवं अन्य ने वर्ष 2019 में सरकारी धन का गैर कानूनी ढंग से द्वारका में कई होर्डिग्स लगवाए थे। उससे दिल्ली संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम, 2007 का उल्लंघन हुआ है। उसको लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

शिकायतकर्ता सक्सेना ने कहा था कि केजरीवाल, पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह व द्वारका की पार्षद निकिता शर्मा ने इलाके के कई जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिग लगवाकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

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