हमीरपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार के मामले में एक मौलवी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। शासकीय अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह ने रविवार को बताया कि कुरारा थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 नवंबर 2023 को 11 वर्षीय एक लड़की अपने चचेरे भाई के साथ एक मस्जिद में मौलवी मुंतजिर आलम से अरबी पढ़ने गई थी। उन्होंने बताया कि पढ़ाई खत्म होने के बाद आलम ने बाकी सभी बच्चों को घर भेज दिया लेकिन पीड़िता को घर के काम का बहाना करके रोक लिया और जब वह घरेलू काम कर रही थी तभी आरोपी ने उससे बलात्कार किया।

परिजनों की मुस्तैदी और पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
मिली जानकारी के मुताबिक, सिंह ने कहा कि शाम को घर लौटकर पीड़िता ने अपने परिजन को घटना के बारे में बताया तो परिजन ने आरोपी मौलवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई उन्होंने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को आलम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 26 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

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