उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में निवेश करने से पहले आपको नोएडा अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दरअसल, अथॉरिटी ने एक लिंक जारी किया है। इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको निवेश की सही और सटीक जानकारी आसानी से मिल जाएगी। अथॉरिटी की आने वाली हर एक योजना की जानकारी मिल जाएगी।

आसानी से मिलेगी जानकारी

नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, लिंक पर रजिस्ट्रेशन के बाद निवेशक को सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। निवेशक को अलग-अलग श्रेणी की संपत्ति की योजना व उससे जुड़ी पूरी जानकारी भेजी जाएगी। फिर निवेशक अपने माफिक योजना व संपत्ति का चयन आसानी से किया जा सकेगा। अथॉरिटी का दावा है कि प्रदेश सरकार निवेशकों की सहूलियत के लिए हर जरूरी काम कर रही है।

अथॉरिटी की वेबसाइट पर मिलेगा लिंक

नोएडा अथॉरिटी की वेबसाइट पर निवेशकों के लिए एक लिंक जारी किया गया है। लिंक को रजिस्टर योर सेल्फ टू इंवेस्ट इन नोएडा नाम दिया गया है। अथॉरिटी अधिकारी ने बताया इस लिंक पर निवेशक को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर समेत कुछ अन्य जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको नोएडा प्राधिकरण से जुड़ी हर योजना और परियोजनाओं की जानकारी मिल जाया करेगी।

मोबाइल पर मिलेगी योजना की जानकारी

अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित योजना की जानकारी भी प्राधिकरण सूचना के तौर पर भेजा करेगा। सरकार के जरिए और अथॉरिटी खुद अपने स्तर से भी निवेशकों को कई तरह की छूट देता है। आने वाले दिनों में अथॉरिटी नोएडा में निवेशकों को कई संपत्तियों के विकल्प नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस-वे किनारे देने जा रहा है।

निवेश करने का अच्छा मौका

नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक, अभी निवेशकों के लिए कई अच्छे मौके हैं। नोएडा-ग्रेटर नोएडा के आसपास लगे सेक्टर-162,163, 164, 165 और सेक्टर-166 समेत कई अन्य सेक्टरों में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और प्रॉपर्टी के प्लॉट के लिए योजनाएं प्रस्तावित हैं। निवेशक आसानी यहां निवेश कर सकते हैं।

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