दिल्‍ली में बाइक-टैक्सी पर रोक जारी रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए यह फैसला दिया। रैपिडो, उबर जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी सर्विस को बिना लाइसेंस नहीं चलाए जाने का फैसला सरकार ने दिया था। जिसके बाद इन कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसमें सरकार ने कहा था कि सरकार टू वीलर वाहन के बाइक टैक्‍सी के रूप में इस्‍तेमाल के लिए नीति बना रही है। नीति बनाए जाने तक इस पर रोक लगी रहेगी। हाई कोर्ट से यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जहां सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्‍टे ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा नीति बनाए जाने तक दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक बरकरार रहेगी।

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