मुजफ्फरनगर कचहरी में दिनदहाड़े गवाह की हत्या के मामले में दोषी दो सगे भाईयों और उनके भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी और प्रदीप शर्मा ने बताया कि शामली के बहावड़ी गांव की हत्या के मामले में 11 जुलाई 2013 को गवाह देवेंद्र कचहरी आया था। नल पर पानी पीने के दौरान हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी।

वादी धर्मेंद्र कुमार ने आरोपी सगे भाई  ओम सिंह व रणवीर सिंह और उनके भतीजे सगे भाई सौरभ व सागर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। ट्रायल के दौरान आरोपी सागर की पत्रावली अलग कर दी गई।

प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-13 में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। आरोपी सगे भाई ओम सिंह व रणवीर सिंह और उनके भतीजे सौरभ पर दोष सिद़्ध हुआ। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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