मनीष अग्रवाल

सहारानपुर । चीनी जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई, मंडल की सभी चीनी मिलों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन पूर्ण। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा चीनी के भंडारण एवं उपलब्धता पर सतत निगरानी रखने के दिये निर्देश ,मंडलायुक्त, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर डॉ. रूपेश कुमार ने अवगत कराया है कि अपर मुख्य सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग, उ.प्र. शासन के निर्देशों के अनुपालन में मंडल की सभी चीनी मिलों में चीनी स्टॉक का भौतिक सत्यापन करा लिया गया है। सत्यापन के दौरान चीनी मिलों के पास पर्याप्त मात्रा में चीनी का भंडार उपलब्ध पाया गया है। मंडल में चीनी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। मंडलायुक्त ने बताया कि चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी डीलर, एजेंट अथवा थोक उपभोक्ता को चीनी बेचने के बाद अपने परिसर में उस चीनी का स्टॉक सात दिनों से अधिक समय तक न रखें। इसका उद्देश्य चीनी की अनावश्यक जमाखोरी एवं कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी की मासिक खपत वाले थोक खरीदारों, जैसे हलवाई, मिठाई विक्रेता एवं फूड कंपनियों आदि को अब अधिकतम 15 दिनों का चीनी स्टॉक रखने की अनुमति होगी। मंडलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार ने कहा कि चीनी जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर छापेमारी भी कराई जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर चीनी की जमाखोरी न होने पाए और आमजन को चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे।
मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा चीनी के भंडारण एवं उपलब्धता पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिये।

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