उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक युवती के बयान में कथित हेरफेर कर आरोपियों को फंसाने के मामले में अदालत ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अभियोजन अधिकारी आशीष शुक्ला ने बताया कि जलालाबाद थाना क्षेत्र की एक युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, जिसे पुलिस ने बाद में राजस्थान से बरामद कर लिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने 16 अप्रैल को आरोपी युवक को रिमांड पर लेने के लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। शुक्ला के अनुसार, न्यायालय ने पाया कि युवती बालिग है, लेकिन उसके पुलिस को दिए गए बयान में “मैं अपनी मर्जी से गई हूं” को बदलकर “मैं अपनी मर्जी से नहीं गई हूं” कर दिया गया। न्यायालय के निर्देश पर अगले दिन युवती का वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी इच्छा से अपने प्रेमी के साथ गई थी।

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले में हेरफेर सामने आने के बाद जलालाबाद थाना प्रभारी सहित दो उप निरीक्षकों को नोटिस जारी किया गया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अदालत ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में विस्तृत कार्रवाई जारी है।

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