नीरज प्रजापति
खेत में विवाद के बाद पिता की बेरहमी से ली थी जान, तीन साल बाद न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला
मुजफ्फरनगर। खेत में तेजी से ट्रैक्टर-ट्राली लेकर आने का विरोध करना एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ा कि आरोपी ने उसी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। करीब तीन वर्ष पुराने इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुजफ्फरनगर पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। फैसले के बाद पुलिस की कार्रवाई की जमकर सराहना हो रही है।
विरोध करने पर चढ़ा दिया था ट्रैक्टर
मामला थाना शाहपुर क्षेत्र के कस्बा शाहपुर के मोहल्ला सैनियान का है। दिनांक 22 अप्रैल 2023 को सोनू सैनी पुत्र तेजवीर सैनी ने थाना शाहपुर में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सुखपाल पुत्र हुकुम सिंह निवासी मोहल्ला सैनियान अपने खेत से तेजी से ट्रैक्टर-ट्राली लेकर उसके पिता के खेत में आया था। इस दौरान जब उसके पिता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने कथित रूप से उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी सुखपाल को अगले ही दिन 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।
साक्ष्य जुटाकर भेजा आरोप पत्र
शाहपुर पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्यों का संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना पूरी की। पुलिस ने 8 जून 2023 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके बाद अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की गई और सभी गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया।
तीन साल बाद आया फैसला
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अक्षय संजय महाडीक, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु सिद्धार्थ के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह तथा थानाध्यक्ष शाहपुर गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार तथा न्यायालय पैरोकार सुमित झां ने मजबूत पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और पुलिस-अभियोजन की प्रभावी पैरवी के आधार पर 18 अगस्त 2026 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या तीन, मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी सुखपाल को हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस की कार्रवाई से मजबूत हुआ भरोसा
फैसले के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसे अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, साक्ष्य संकलन और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी को कठोर सजा मिलने से आमजन में पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
