मुर्शिदाबाद हिंसा की एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, 13 मई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच की मांग पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति दे दी।

याचिका वकील शशांक शेखर झा ने दायर की थी। याचिका में वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। याचिका में इस हिंसा की एसआईटी से जांच की मांग की गई थी।

वहीं, वकील विशाल तिवारी की याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। याचिका में राज्य सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी कि लोगों की जान-माल की सुरक्षा के निर्देश दिए जाएं।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर और मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून को लेकर हिंसा हुई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजय कुमार

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