राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार

नई दिल्ली, 12 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतगणना स्थल पर जाकर वीडियोग्राफी करने और पोलिंग एजेंट के पॉलीथीन पैकेट्स की जांच करने के मामले में सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेता मित्तल की कोर्ट ने कहा कि मतदान स्थल पर मोबाइल फोन लेकर जाना या वीडियोग्राफी करना तब तक अपराध नहीं है, जब तक इससे वोट डालने की गोपनीयता प्रभावित नहीं होती है।

अभियोजन के मुताबिक सोमनाथ भारती 25 मई, 2024 को दिल्ली में मतगणना के दौरान एक मतदान स्थल पर गए और वहां वीडियोग्राफी की। उन्होंने मतदान स्थल पर पोलिंग एजेंट्स के पॉलीथीन पैकेट्स की भी जांच की। कोर्ट ने वीडियो देखने के बाद कहा कि वीडियो मतदान स्थल का नहीं है, बल्कि ये मतदान परिसर का है। वीडियो में कोई ईवीएम नहीं दिख रही है। ऐसे में आरोपित पर कोई अपराध नहीं बनता है।

कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि आरोपित उसी बूथ पर दोबारा लौटे जहां से उन्हें हटाया गया था। ऐसे में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 132 और दूसरे प्रावधानों के तहत कोई आरोप नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी या दूसरे अधिकारी द्वारा नियमों के मुताबिक आरोपित का मोबाइल फोन जब्त किया जा सकता था। 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से भाजपा की बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को हराकर जीत दर्ज की थी।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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