एनबीई ने 3 अगस्त को नीट-पीजी 2025 परीक्षा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

नई दिल्ली, 3 जून (हि.स.)। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट पीजी की परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराने के आदेश के बाद एनबीई ने 15 मई को नीट पीजी की दो शिफ्टों में होने वाली परीक्षा को निरस्त कर दिया था।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने 30 मई को एनबीई को निर्देश दिया था कि नीट पीजी की परीक्षा दो शिफ्टों की बजाय एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का प्रबंध करे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करना मनमाना फैसला है और इससे सबको समान अवसर नहीं मिलेगा। दोनों शिफ्टों के प्रश्न पत्र एक ही किस्म के नहीं होंगे। ऐसे में परीक्षा एक ही शिफ्ट में होना उचित है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई की उस दलील को खारिज कर दिया कि नीट पीजी की परीक्षा के लिए उसके पास इतने पर्याप्त सेंटर नहीं है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा आयोजित की जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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