एक मस्जिद समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए अनुमति दी थी।

उच्च न्यायालय बीते वर्ष 14 दिसंबर को मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की निगरानी के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति पर सहमत हुआ था। मामले में हिंदू पक्ष का दावा है कि ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि एक समय यह एक हिंदू मंदिर था।

ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश को औपचारिक रूप से चुनौती देने के लिए अपील दायर की है। यह याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर को मुस्लिम पक्ष की मौखिक याचिका खारिज करने के बाद दायर की गई है।

उस वक्त उच्चतम न्यायालय ने शाही ईदगाह के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था और मुस्लिम पक्ष को अपील के माध्यम से आदेश को चुनौती देने के लिए कहा था।

मस्जिद समिति ने अपनी याचिका में कहा है कि उच्च न्यायालय को मामले में किसी भी अन्य आवेदन पर निर्णय लेने से पहले उसकी याचिका पर विचार करना चाहिए था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights