मलिन बस्तियों को हटाने के मामले में हुई सुनवाई

नैनीताल, 25 फ़रवरी (हि.स.)। हाई कोर्ट ने हल्द्वानी से काठगोदाम तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मलिन बस्तियों को बिना नोटिस दिए हटाये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इन्हें विस्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायधीश जी. नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अफताब आलम ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी से काठगोदाम तक राज्य सरकार की ओर से सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ-साथ सौंदर्यीकरण किया गया है जो कि अति उत्तम है लेकिन इसमें बीच में पड़नी वाली कुछ मलिन बस्तियों को निगम ने बिना नोटिस दिए हटा दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हटाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए उसके बाद ही हटाया जाए। वर्तमान में उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके वर्षों पुराने मकानों को रोड चौड़ीकरण के नाम पर ढहा दिया गया। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गयी कि बस्ती के लोगों को अन्य जगह पर विस्थापित किया जाए।

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