गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की सांसद-विधायक अदालत ने मंगलवार को राज्‍यसभा सदस्‍य (सांसद) डाक्‍टर राधा मोहन दास अग्रवाल को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आठ साल पुराने मामले में दोषमुक्त करार दिया है। अदालत के फैसला सुनाने के बाद राधामोहन दास अग्रवाल उर्फ आरएमडी ने प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आरएमडी चार बार गोरखपुर सदर से प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा के विधायक हैं और वर्तमान में सांसद हैं। अग्रवाल के अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी ने मंगलवार को बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड की ओर से अग्रवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 27 मई 2015 को सुबह छह बजे जब उन्होंने (अग्रवाल) सैर के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, तो गार्ड ने गेट का ताला खोलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने ताला तोड़ दिया और उनके उकसाने पर सहयोगियों ने उसकी पिटाई की थी। डॉक्टर अग्रवाल के खिलाफ धारा 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 447 (आपराधिक अतिचार) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

त्रिपाठी ने कहा कि अग्रवाल को 22 नवंबर को जमानत मिली थी और मंगलवार को सांसद/विधायक अदालत की न्यायाधीश नम्रता अग्रवाल ने उन्हें दोषी नहीं पाया और मामले में बरी कर दिया। फैसले पर अग्रवाल ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके खिलाफ राजनीति से प्रेरित दो मामले दर्ज किए गए थे और वह पाक साफ निकले थे और इस बार भी वह मामले से पाक साफ निकले हैं। अग्रवाल ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं और राजनीति से प्रेरित इस तरह के व्यवहार को संज्ञान में नहीं लेते हैं।

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