अमेठी, 02 नवंबर । गरीबों के हिस्से का सरकारी राशन हड़पने के मामले में उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में जामों विकासखंड की ग्राम पंचायत राजामऊ के निलंबित कोटेदार पचईराम के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच में दुकान से 57.24 क्विंटल गेहूं-चावल और 45 किलोग्राम चीनी गायब मिली है। जिलाधिकारी के निर्देश और अनुमति के बाद पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर थाना जामों पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज की है।
मामले का खुलासा ग्रामीणों की शिकायत के बाद हुआ। आरोप था कि कोटेदार ने सितंबर माह का राशन वितरित करने के नाम पर उपभोक्ताओं से ई-पॉश मशीन पर अंगूठा लगवा लिया, लेकिन उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिलाधिकारी से शिकायत कर राशन हड़पने का आरोप लगाया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में वितरण संबंधी अनियमितताएं मिलने पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से 14 अक्टूबर को पचईराम की उचित दर दुकान निलंबित कर दी गई थी। दुकान को घाटमपुर के कोटेदार महेश कुमार से संबद्ध करते हुए शेष खाद्यान्न, ई-पॉश मशीन और अन्य उपकरण सौंपने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, महेश कुमार ने अवशेष राशन नहीं मिलने की शिकायत की। इसके बाद 27 अक्टूबर को पूर्ति निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद ने दुकान का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान अभिलेखों और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न में भारी अंतर मिला। अभिलेखों के अनुसार दुकान में 31.29 क्विंटल गेहूं और 46.95 क्विंटल चावल होना चाहिए था, जबकि मौके पर केवल आठ क्विंटल गेहूं और 13 क्विंटल चावल मिला। इस प्रकार 23.29 क्विंटल गेहूं और 33.95 क्विंटल चावल समेत कुल 57.24 क्विंटल खाद्यान्न कम पाया गया। इसके अतिरिक्त 45 किलोग्राम चीनी भी गायब मिली।
जिलाधिकारी से 30 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मिलने के बाद 31 अक्टूबर को पूर्ति निरीक्षक ने थाना जामों में तहरीर दिया।
जामों थाने के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने सोमवार को बताया कि पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर 31 अक्टूबर को ही रात में ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पंजीकृत मुकदमे की विवेचना उप निरीक्षक दलजीत सिंह को सौंपी गई है। अब पुलिस मामले की विवेचना कर आगे की कार्रवाई करेगी।
