मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को एक 12 साल पुराने मामले में अदालत ने शाम तक कस्टडी में रहने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट नदीम अनवर ने रेल रोकने के मामले में इस फैसले को सुनाया है। सांसद के वकीलों ने बताया है कि उन्हें इस फैसले के खिलाफ अपील करने का इरादा है और वे अपर कोर्ट में जाएंगे।

वकील मनमोहन विज ने बताया कि राजेंद्र अग्रवाल पर 2012 में मेरठ सिटी स्टेशन पर रेल रोकने का आरोप लगा था। 29 फरवरी को अदालत में उन्होंने यह कहा कि यह मामला झूठा है और उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाने का प्रयास किया गया था।
इस पर न्यायालय ने सबूतों की जांच करके सांसद राजेंद्र अग्रवाल को न्यायालय की कार्यवाही तक कस्टडी में रहने और 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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