माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा तय हो गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई कल शुक्रवार को होगी। इससे पहले भी गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई जा चुकी है। फैसला सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए पेश किया गया। वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में हुई हत्या और हत्या के प्रयास को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था।

वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या और मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास के मामले को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत करंडा थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इन दोनों मामले को मिलाते हुए  मुख्तार पर गैगस्टर लगाया गया था। इसी मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट के जज अरविंद कुमार मिश्र की अदालत में चल रही थी। अदालत ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी।

कोर्ट ने फैसले के लिए 26 अक्तूबर की तिथि तय की थी। तय समय के अनुसार गुरुवार को दोनों पक्ष के वकील कोर्ट में पेश हुए। मुख्तार अंसारी को भी बांदा से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश कराया गया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया। सजा के लिए कल की तारीख तय की है।

मुख्तार अंसारी को इसी अदालत से दो मामलों में दस साल कैद की सजा हुई है। मुख्तार अंसारी के साथ ही उनके भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को भी चार साल की सजा सुनाई जा चुकी है। इस सजा के बाद ही अफजाल अंसारी की सांसदी भी चली गई थी। मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली का कहना है कि इस मामले को वह हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

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