सेवा में आने के बाद अपना गृह जनपद बदलवाने वाले पुलिस कर्मियों को तबादले में इसका लाभ नहीं मिलेगा। उनकी चरित्र पंजिका में पुराने गृह जनपद का जिक्र हमेशा बना रहेगा। डीजीपी विजय कुमार ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को परिपत्र भेजा है। इसमें प्रदेश के सभी अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भर्ती के समय अंकित गृह जनपद का पता परिवर्तित किए जाने पर वर्तमान पते के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
परमानेंट एड्रेस चेंज का तबादले में नहीं मिलेगा फायदा, DGP का नया आदेश
Byमुदगल टाइम्स ब्यूरो
Jun 12, 2023By मुदगल टाइम्स ब्यूरो
Dainik Mudgal Times
