पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया फैसले में कहा कि वैवाहिक संबंधों में पत्नी को भूत और पिशाच कहना क्रूरता नहीं है। पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि पति की ओर से अपनी पत्नी को भूत-पिशाच कहना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से दोषी करार दिए गए पति की सजा रद्द करते हुए उसे बड़ी राहत दी है। जस्टिस बिबेक चौधरी की सिंगल बेंच ने पति-पत्नी के झगड़े और दहेज उत्पीड़ने से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वैवाहिक संबंधों में खासकर असफल वैवाहिक संबंधों में कई ऐसी घटनाएं होती हैं। जहां पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से गाली-गलौज करते हैं। इसलिए, ऐसे आरोप क्रूरता के दायरे में नहीं आ सकते हैं।

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