उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की एक अदालत ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को 12-12 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 20 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक वीरपाल सिंह ने बताया कि कोतवाली बुलन्दशहर देहात क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी माजिद और साजिद एवं अल्लाह नूर रईसा ने वर्ष 2019 में दहेज की मांग पूरी न होने पर कोतवाली बुलंदशहर देहात क्षेत्र के ग्राम दोहली निवासी नईम अहमद की भांजी की पेट्रोल डालकर आग लगा कर हत्या कर दी थी।

इस मामले में 15 जून 2019 को थाना कोतवाली देहात पर धारा 498ए/304बी/323 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने 15 जुलाई 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया और न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई । परिणामस्वरुप आज हरकेश कुमार न्यायालय एफटीसी- 04 ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त माजिद, साजिद व रहीशा को 12-12 वर्ष का कारावास व 20,500-20,500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

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