वाराणसी: वाराणसी के कबीर मठ के महंत विवेक दास को एक महिला पर अश्लील टिप्पणी करना भारी पड़ गया। महिला से अश्लीलता करने के मामले में महंत को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की पीठ में सुनवाई हुई। कबीरचौरा स्थित कबीर मठ के महंत विवेक दास चेला आचार्य को एक महिला से छेड़खानी, मारपीट और जातिसूचक अपशब्द बोलने के मामले में अदालत से जमानत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने अर्जी निरस्त कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पीड़ित महिला ने महंत विवेक दास के खिलाफ साल 2022 में कई संगीन आरोप लगाए थे।

महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कबीर मठ मूलगादी के महंत विवेक दास अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर अश्लील टिप्पणियां की थीं। पीड़िता का आरोप है कि सात मार्च 2022 शाम छह बजे कबीर मठ में उससे छेड़खानी की गई। विरोध करने पर मारपीट और जातिसूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीड़िता ने महंत के खिलाफ अदालत में परिवाद दर्ज कराया था।

इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए महंत को तलब किया था। इसके बाद महंत की तरफ से अग्रिम याचिका दायर करते हुए जमानत की अपील की गई थी। शुक्रवार को अग्रिम जमानत की सीमा समाप्त होने के साथ महंत विवेक दास कोर्ट पहुंचे थे। जहां जमानत याचिका फिर से दायर कर अपने बीमारी के चलते जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन जज ने उनकी याचिका को रद्द करते हुए जिला कारागार भेजने का आदेश दिया है।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights