बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस पर मुंबई पुलिस ने कड़ी आपत्ति जताई है।

पुलिस ने याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए आरोपी की जमानत का विरोध किया और अदालत से इसे अस्वीकार करने की मांग की है।

पुलिस ने अदालत में कहा कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है। यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह बांग्लादेश भाग सकता है और जांच में हस्तक्षेप कर सकता है। आरोपी की जमानत पर रिहाई से यह संभावना जताई जा सकती है कि वह फिर से ऐसे गंभीर अपराधों में लिप्त हो सकता है।

पुलिस का यह भी कहना था कि यह अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और आरोपी के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत उपलब्ध हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने अदालत से आग्रह किया कि आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए ताकि वह अपराध की पुनरावृत्ति न कर सके और मामले की सही तरीके से जांच की जा सके।

इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, जब अदालत जमानत याचिका पर अंतिम फैसला लेगी।

अभिनेता सैफ पर चाकू से हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में 29 मार्च को जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सैफ पर उनके बांद्रा स्थित घर में 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था। आरोपी ने कथित तौर पर उनके सबसे छोटे बेटे जेह के कमरे से घुसकर हमला किया था। अभिनेता को कई जगह चोट आई थी। अपनी चोटों के बावजूद, सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ खुद ही अस्पताल पहुंचे थे।

फिलहाल, यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, जो मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक बार पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी, तो मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टरों ने सैफ के घाव से 2.5 इंच का चाकू टूटा हुआ हिस्सा निकाला था। अभिनेता के शरीर पर चाकू के छह घाव थे, जिनमें से दो गंभीर थे, जो उनकी रीढ़ के पास लगे थे।

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