वाराणसी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की आपराधिक अपील को विशेष न्यायधीश एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी अवनीश गौतम की अदालत ने निरस्त कर दिया। यह अपील 9 जनवरी 2023 को सुनाई गई 15 साल पहले ट्रेन रोकने के मामले में दी गई सजा के खिलाफ की गई थी। कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है। अजय कुमार लल्लू के ऊपर कुशीनगर के तुमकहीरोड रेलवे स्टेशन पर रेल रोकने का आरोप लगा था।

अजय कुमार लल्लू को 9 जनवरी 2023 को तत्कालीन एसीजेएम पंचम उज्जवल उपाध्याय की अदालत ने दोषी पाया था। ऐसे में उन्हें अदालत ने एक हजार रुपए के अर्थदंड (जुर्माने) से दंडित किया था। अर्थदंड न देने की दशा में 10 दिन का सदाहरणा कारावास भुगतने का आदेश दिया था। इसी सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता ने अपील की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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