मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 10 साल पहले हुए देवेंद्र काला हत्याकांड की सुनवाई करते हुए दोषी मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रंजिश के चलते पड़ोसी देवेंद्र की चाकुओं से गोदकर और बलकटी मारकर हत्या कर दी गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी की मौत हो गई थी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव पीनना में एक व्यक्ति देवेंद्र उर्फ काला की चाकू से गोदकर और बलकटी से वार कर 5 मई 2010 को हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने देवेंद्र उर्फ काला की हत्या के मामले में गांव पीनना निवासी भीम और दीपक पुत्र भंवर तथा चंद्रो पत्नी भंवर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर तीनोँ को गिरफ्तार कर लिया था। बताया कि आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना कर 16 जुलाई 2010 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 की जज रीमा मल्होत्रा ने की। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी भीम की मौत हो गई थी। बताया कि कोर्ट में दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी दीपक व उसकी मां चन्द्रों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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