माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा लगातर कस रहा है। इसी क्रम में एसपी गाजीपुर की संस्तुति और डीएम गाजीपुर आर्यका अखौरी के आदेश के क्रम में माफिया मुख़्तार के गुर्गे उमेश राय उर्फ गोरा राय की सदर कोतवाली क्षेत्र में 60 लाख और मुहम्दाबाद कोतवाली क्षेत्र में चार करोड़ के बिजनेस काम्प्लेक्स को कुर्क कर दिया गया। इन दोनों संपत्तियों को बेचने और खरीदने पर रोक लगते हुए नोटिस चस्पा कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार थाना भांवरकोल में साल 2009 में माफिया मुख्तार अंसारी के सहयोगी उमेश राय उर्फ गोरा राय पर गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमें के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार राय ने 25 जून को एसपी ओमवीर सिंह को कार्रवाई के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में तमलापुर गांव निवासी उमेश गिरोह बनाकर अपराध करता है और आपराधिक क्रिया कलापों से अर्जित धन से उसने अपने और अपनी मां के नाम अचल संपत्ति बनाई है।
इस संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की एसपी ओमवीर सिंह ने 28 जून को संस्तुति दी थी और प्रार्थना पत्र डीएम कार्यालय भेजा था। इसपर डीएम ने कुर्की कार्रवाई का आदेश पारित किया था, जिसके बाद गुरुवार को यह कार्रवाई की गई।

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