मनीष अग्रवाल
चिलकाना। जिलाधिकारी सहारनरपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को दृष्टिगत रखते हुए कांवड़ यात्रा को दुर्घटना रहित एवं सकुशल संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से कांवड़ यात्रा मार्ग पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस कार्यवाही का विवरणः-
1. दिनांक 03.08.2026 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा कांवड़ मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने हेतु सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान अंबाला–यमुनानगर (हरियाणा राज्य) की ओर से आ रहे दो पिकअप वाहन संख्या UP11 ET 0041 एवं UP11 DT 9409 को रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान दोनों पिकअप वाहनों में मुर्गे भरे पाए गए। श्रावण मास में मांस विक्रय एवं परिवहन संबंधी प्रतिबंधों के दृष्टिगत वाहनों की गहन जांच की गई, जिसमें दोनों वाहन चालकों के पास वाहन से संबंधित आवश्यक वैध प्रपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए । आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दोनों पिकअप वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया ।इस प्रकरण में राजस्व विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है ।
2. आज दिनाँक 03.08.26 को कांवड़ मार्ग पर दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत सघन वाहन चेकिंग के दौरान 03 ट्रेक्टर ट्राली (बिना नम्बर प्लेट के मिट्टी से भरे), को रोककर चेक किया गया। चेकिंग के दौरान ट्रेक्टर चालको द्वारा ट्रेक्टर के कोई वैध प्रपत्र उपलब्ध नही कराये गये । श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर द्वारा कावड यात्रा के दृष्टिगत खनन सम्बन्धी वाहनो पर दिनाँक 29-30/07/2026 से 11.08.26 की रात्रि तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है । उपरोक्त तीनो ट्रेक्टर को बिना नम्बर प्लेट लगाकर ट्रेक्टर की ट्राली मे मिट्टी भरकर परिवहन करते पाये जाने पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया । प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है ।
