प्रयागराज की एमपी-एमएलए अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनपर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ल ने त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है और उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उन्होंने बताया कि हालांकि अदालत ने त्रिपाठी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।