केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को त्विषा शर्मा की मौत के मामले में औपचारिक रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है। जांच एजेंसी ने इस मामले में मृतका के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को आरोपी बनाया है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीबीआई की एक विशेष अपराध इकाई को जांच का जिम्मा संभालने और आवश्यक दस्तावेज एवं सबूत जुटाने के लिए भोपाल भेजा गया है। मुलाकात और कागजी कार्रवाई के बाद, सीबीआई ने स्थापित प्रक्रिया के तहत राज्य पुलिस की प्राथमिकी को पुनः दर्ज (Re-register) किया।

त्विषा (33) का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में उनके ससुराल में फंदे से लटका मिला था। उनके परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं त्विषा के ससुराल वालों ने दावा किया कि उसे मादक पदार्थों की लत थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की की पीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करेगी कि इस मामले की जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और पूर्वाग्रह रहित हो।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं तथा दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में त्विषा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास एवं पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को नामजद किया गया है। पीठ ने कहा, ‘‘हम पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ-साथ आरोपियों के परिवार के सदस्यों से भी कहना चाहेंगे कि वे सार्वजनिक रूप से या मीडिया मंचों पर बयान देने के बजाय जांच एजेंसी के समक्ष अपनी बात दर्ज कराएं, ताकि जारी जांच पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और कोई पूर्वाग्रह नहीं हो।

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