नई दिल्ली, 17 अप्रैल । उच्चतम न्यायालय ने जयपुर के सिरसी रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दिया है। उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है।
बता दें कि, एक दिन पहले ही करीब 300 मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के मुताबिक 160 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा था। ये सड़क फिलहाल कई स्थानों पर 60 से 80 फीट चौड़ी है। इससे आवागमन प्रभावित होता है।
इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। इस मामले में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए 15 दिन का समय मांगा था। व्यापारियों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग भी की थी।
