मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, 7 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अब्बास अंसारी को लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास में रहने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी अपने निर्वाचन क्षेत्र मऊ जाने के लिए भी पहले से प्रशासन से अनुमति लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को यूपी से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा उन्हें किसी भी कोर्ट में पेशी से पहले स्थानीय पुलिस को 24 घंटे पहले जानकारी देनी होगी।

कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर अब्बास अंसारी के आचरण को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी के आचरण को देखते हुए अंतरिम जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने साफ किया कि अब्बास अंसारी को नियमित जमानत मिल सकती है लेकिन इस पर उनके आचरण की समीक्षा के बाद ही फैसला किया जाएगा।

कोर्ट ने 31 जनवरी को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि चित्रकूट में एक गिरोह चलाने से संबंधित आरोपों पर आधारित एक एफआईआर पहले ही रद्द कर दी गई है। यह चौंकाने वाली बात है कि एक दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी गई।

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि अब्बास अंसारी इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हो रहे थे लेकिन हाल ही में एक अधिकारी ने कहा था कि वे उन्हें फिजिकल रुप से कोर्ट में ले जाएंगे। सिब्बल ने आशंका जताई थी कि कोर्ट में फिजिकल रूप से ले जाने के दौरान अब्बास अंसारी की जान को खतरा है। उन्होंने पहले हुई मौतों का हवाला देते हुए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होने की अनुमति देने की मांग की थी । तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिका में ऐसी कोई मांग नहीं रखी गई है, इसलिए हम कोई आदेश नहीं दे सकते। आप इसके लिए हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट इस पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला करे।

उल्लेखनीय है कि अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं और फिलहाल वे कासगंज जेल में बंद हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ संजय

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