नई दिल्ली, 09 सितंबर । भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित रूप से भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी के मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरुद्ध दर्ज मामले में शिकायतकर्ता ने जल्द सुनवाई की मांग की है। उच्चतम न्यायालय ने उनसे इस बारे में अर्जी दाखिल करने को कहा।
शिकायतकर्ता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि कोर्ट की रजिस्ट्री मामले को सुनवाई के लिए नहीं लगा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं कि रजिस्ट्री महीनों से मामले को लिस्ट नहीं कर रही है। तब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमें इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि मामला किसका है। आप प्रक्रिया का पालन करते हुए अर्जी दाखिल कीजिए, सुनवाई जरुर होगी।
उच्चतम न्यायालय ने चार अगस्त, 2025 को राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा था। सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग की है।
राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प को लेकर सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने बार-बार बहुत ही अपमानजनक तरीके से कहा कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की ‘पिटाई’ कर रही है और भारतीय प्रेस इस संबंध में कोई सवाल नहीं पूछेगा।
