अरुण गवली की जमानत याचिका खारिज, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

नई दिल्ली, 20 फरवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से गवली की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

दरअसल, 2007 में मुंबई शिवसेना के पार्षद कमलाकर जमसानदेकर की हत्या के मामले में गवली आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने अगस्त, 2012 में गवली को उम्रकैद और 17 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान गवली की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले के बाकी सह-अभियुक्तों को जमानत मिल चुकी है। गवली की ओर से कहा गया था कि वो महाराष्ट्र सरकार की 2006 की माफीनामा नीति की सभी शर्तें पूरी करता है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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