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नई दिल्ली, 14 अप्रैल । केंद्र सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड वाहनों से शुल्क वसूली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। ये संशोधित प्रावधान 15 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रहण) चौथा संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किया है। नए प्रावधानों के तहत 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 10 से 40 प्रतिशत तक अतिरिक्त भार पर मूल दर का दो गुना शुल्क और 40 प्रतिशत से अधिक भार पर मूल दर का चार गुना शुल्क वसूला जाएगा।

ओवरलोडिंग की जांच प्रमाणित वजन माप उपकरणों से की जाएगी, जो शुल्क प्लाजा पर लगाए जाएंगे। जहां वजन माप सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, वहां ओवरलोड शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क की वसूली केवल फास्टैग से की जाएगी और ओवरलोड वाहनों का विवरण राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा कि यह संशोधन सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, राजमार्गों की संरचना की रक्षा करने और निर्धारित भार सीमा का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। अधिसूचना में विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए शुल्क गणना का विस्तृत उदाहरण भी दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

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By editor

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