हत्या के मामले में ब्रह्मपाल को गिरोह बन्द अधिनियम में 5 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये जुर्माना
मुज़फ्फरनगर। गिरोहबनाकर हत्या कर ज़मीन हड़पने के आरोपी ब्रह्मपालपुत्र कारण सिंह को गिरोह बन्द अधिनियम में 5 वर्ष की सज़ा व 20 हज़ार रुपये का जुर्माना कियागया है जुर्माना अदा…

