दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल को हटाने को लेकर हाईकोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका आप के संस्थापक सदस्य रहे पूर्व विधायक संदीप कुमार ने दाखिल की है। वर्तमान में केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है।

पेशे से वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता याचिकाकर्ता ने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ क्वो वारन्टो रिट जारी किया जाए और उनसे यह बताने को कहा जाए कि वह किस अधिकार, योग्यता और पद के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इस तरह की प्रार्थना करने वाली यह तीसरी याचिका है।

पिछली दो याचिकाओं को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि जांच के बाद केजरीवाल को पूर्वव्यापी प्रभाव से या उसके बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदाता होने के नाते, वह अपने केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यथित हैं। वे पद संभालने में असक्षम है, क्योंकि वे हिरासत हैं और वहां या जेल से मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यह संविधान में परिकल्पित है। केजरीवाल संविधान के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को करने में अक्षम हैं और इसलिए, वह पद पर नहीं रह सकते हैं।

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