सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम ज़मानत देते हुए कहा कि आप सुप्रीमो ने “90 दिनों की सज़ा भुगती है।” हालाँकि, केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी गिरफ़्तार किया था।

आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने 17 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से फाइलें जमा करने को कहा था और कहा था, “हम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले फैसले के बाद और केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले दर्ज किए गए गवाहों के बयान देखना चाहते हैं।”

 

 

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