उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। हेट स्पीच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दे दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। अब अंसारी की विधायकी बहाल होगी। 

सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुनाई थी 2 साल की सजा
आप को बता दें कि हेट स्पीच केस में मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने रिविजन पिटीशन दाखिल की थी। बुधवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने कोर्ट ने 30 जुलाई को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

एक जून को अब्बास की विधायकी चली गई थी
गौरतलब है कि सजा के ऐलान के साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अब्बास की सदस्यता समाप्त कर सीट को रिक्त घोषित करने का आदेश जारी कर दिया था। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया था। इसके बाद 1 जून को यूपी विधानसभा सचिवालय ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म कर दी। उनकी मऊ विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। फिलहाल अब इस सीट पर चुनाव की संभावना समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। 

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